पटना | 21 फरवरी 2026बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्यभर के नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किया है कि अवैध रूप से संचालित मांस–मछली की दुकानों को तत्काल बंद कराया जाए।यह आदेश विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई नगर निकायों के अंतर्गत मांस–मछली की दुकानें बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही हैं।इन दुकानों में:खुले में और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मांस की बिक्रीमृत पशुओं का प्रदर्शनधार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के निकट दुकान संचालनजैसी शिकायतें मिली हैं।⚖️ किस कानून के तहत कार्रवाई?सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी दुकानें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।निर्देश दिया गया है कि:नियमों के अनुरूप लाइसेंस निर्गत किया जाएबिना लाइसेंस संचालित दुकानों को धारा 345(4) के तहत बंद कराया जाए